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Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023: राजस्थान सरकार अंतर्जातीय विवाह करने पर देगी 10 लाख रुपये

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में अंतरजातीय विवाहों का विरोध किया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा सामाजिक समरसता बनाए रखने और छुआछूत को रोकने के लिए तरह-तरह के काम किए जा रहे हैं। ताकि अंतर्जातीय विवाह के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इसी दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम है राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के नागरिकों को अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि आप राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान का उद्देश्य

राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है। और अंतर्जातीय विवाह को लेकर समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर करना है। इस योजना के तहत समाज में किसी अन्य जाति धर्म में विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ताकि प्रदेश के युवा बिना किसी भेदभाव के अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकें। यह प्रोत्साहन राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। जिसके लिए विवाहित जोड़े को इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।

राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना 2023

राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना शुरू की गई है। अंतर्जातीय विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। ताकि अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। और अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के लड़कियां बिना किसी परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि का लाभ पाने के लिए विवाहित जोड़े को 1 माह के अंदर आवेदन करना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक-युवती जो सवर्ण हिन्दू युवक या युवती से विवाह करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना है।

राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना के लिए पात्रता

  • राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
  • राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पहली बार अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी ही इस योजना के पात्र होंगे।
  • राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह के एक वर्ष के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत मिलने वाली राशि

  • डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत पति-पत्नी के नाम पर 5 लाख रुपये की सावधि जमा 8 साल के लिए की जाएगी।
  • शेष 5 लाख रुपये पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे ताकि विवाहित दंपत्ति अपने लिए आवश्यक एवं घरेलू सामान खरीद सके।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • आर्थिक सहायता राशि सीधे विवाहित जोड़ों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • यदि कोई लड़का या लड़की इस योजना के तहत दूसरी जाति में शादी करता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागे जोड़ों को सरकार द्वारा सुरक्षा मिलेगी।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एकमुश्त राशि का लाभ मिलेगा। जो उन्हें अपना जीवन जीने में मदद करेगा।
  • समाज में फैली अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धी कुरीतियों को नष्ट कर समाज में समानता की भावना उत्पन्न होगी।
  • राजस्थान आदिवासी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले नव दंपत्ति आसानी से अपना घर बसा सकेंगे।
  • राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अपनी पसंद के जीवन साथी से विवाह करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • इस योजना के माध्यम से परिवार के सदस्यों के दबाव में शादी करने से होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
  • शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
  • हाईस्कूल की मार्कशीट (अगर हो तो)

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या जिलाधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको कार्यालय के अधिकारी से राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र वापस लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • यदि आपको इस योजना के लिए पात्र माना जाता है, तो आपको राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको एसजेएमएस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा।
  • अब आपको न्यू यूजर सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) पोर्टल पर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • यहां आपको जन आधार, भामाशा, फेसबुक, गूगल इनमें से किसी एक के जरिए लॉगइन करना होगा।
  • लॉगइन करने के बाद आपको यूटिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको एडवांस सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा और उपयोगिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और डॉ. सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह का चयन करना होगा।
  • अब अगले पेज पर आपको Application Form के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • विवाह प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का शपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का 10वीं का प्रमाण पत्र आदि।
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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