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PM Kusum Yojana Subsidy पीएम कुसुम योजना लाभ और पात्रता, ऑनलाइन पंजीकरण

पीएम-कुसुम योजना सब्सिडी (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का उद्देश्य भारत में किसानों को mnre.gov.in पर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता 2030 तक 40% राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिज्ञा को बनाए रखना है।

PM Kusum Yojana Subsidy
PM Kusum Yojana Subsidy

पीएम कुसुम योजना Subsidy

मार्च 2019 में पीएम-कुसुम योजना की प्रशासनिक मंजूरी मिली और जुलाई 2019 में कार्यक्रम के नियमों का मसौदा तैयार किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश भर में सौर पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

किसान, किसान संगठन, पंचायत और सहकारी समितियां सभी पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम की कुल लागत के अंतर्गत तीन खंड हैं जहां सरकार किसानों को सहायता प्रदान करेगी। किसानों को 60% सरकारी सब्सिडी प्राप्त होगी, शेष 30% सरकार से ऋण द्वारा कवर किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत का 10% केवल किसानों के योगदान से ही पूरा किया जाएगा। सौर पैनल का विद्युत उत्पादन किसानों द्वारा बेचा जा सकता है। बिजली बेचने से होने वाली आमदनी से कोई नई कंपनी शुरू हो सकती है।

कुसुम योजना पात्रता मानदंड

कुसुम योजना निम्नलिखित समूहों के लिए उपलब्ध है:

  • एक व्यक्तिगत किसान
  • किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ
  • पंचायत
  • किसानों का एक समूह
  • जल उपयोगकर्ता संघ
  • सहकारिता

कुसुम योजना के लाभ

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