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PM Fasal Bima Yojana प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, PMFBY List, लाभ पात्रता

देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है, अर्थात फसल खराब होने की स्थिति में बीमा दावा राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को सरकार द्वारा पहले की दो योजनाओं से बदल दिया गया है। इन 2 योजनाओं में पहली योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और दूसरी संशोधित कृषि बीमा योजना थी। इन दोनों योजनाओं में कई कमियां थीं। दोनों पुरानी योजनाओं की सबसे बड़ी कमी उनकी लंबी दावा प्रक्रिया थी। जिससे किसानों को फसल खराब होने का दावा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कारण इन दोनों योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगर आप भी एक किसान हैं और फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक लाभ के कारण फसली नुकसान से पीडित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि कृषकों को नव एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को गोद के लिए बढ़ावा दिया जा सके तथा कृषकों की आय को स्थिर किया जा सके तथा उनकी कृषि में निरन्तरता सुनिश्चित करने की जा सके। इस योजना के तहत किसानों को शर्म के नुकसान पर सरकार अलग-अलग राशि प्रदान करती है। देश के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

PM Fasal Bima Yojana 2023

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लाभ के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना 13 मई, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू की गई थी। पीएमएफबीवाई के तहत अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की राशि बहुत कम रखी गई है। इस योजना की शुरुआत से अब तक केंद्र सरकार द्वारा 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जा चुका है।

अब तक इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा दावा राशि रु. किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करना है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए। जल्द ही सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए घर घर मित्र अभियान शुरू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर की राशि दी जाती है।
  • इस योजना के तहत किसानों से रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
  • किसानों से स्वयं फसल बीमा कराने के लिए बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है।
  • सरकार द्वारा अधिकतम प्रीमियम का भुगतान किया जाता है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित न रहे और आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके।
  • कटाई के बाद यदि फसल 14 दिनों तक खेत में है और उस दौरान छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में किसान को दावा राशि मिलेगी।
  • पीएमएफबीवाई निपटान के समय उपयोग को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करती है।
  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कृषि भारत बीमा कंपनी द्वारा विनियमित है।
  • बजट 2016-17 में इस योजना के तहत किसानों को 5550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
  • इस योजना की शुरुआत से अब तक 36 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है।

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana

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PM Fasal Bima Yojana में कौनकौन सी फसलें शामिल की गई है।

  1. खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
  2. वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
  3. दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
  4. तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
  5. बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसान जिम्मेदार हैं। कि वह 72 घंटे के अंदर फसल क्षति की सूचना कृषि विभाग को दें। इसके अलावा किसान को जिला प्रशासन कृषि विभाग को लिखित शिकायत देनी होगी। और अपनी फसल के नुकसान का पूरा विवरण लिखना होगा। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी तत्काल बीमा कंपनी को दी जाती है। जिसके बाद बीमा कंपनी से जानकारी मिलने पर किसान को बीमा कवर मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत मिलने वाली क्लेम राशि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नुकसान का दावा करना होगा। किसान प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति होने या अन्य फसल खराब होने की स्थिति में बीमा का दावा कर सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। कपास की फसल के लिए दावा राशि अधिकतम 36,282 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर दी जाती है। धान की फसल के लिए 37,484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये बीमा दावा राशि प्रदान की जाती है। सर्वेक्षण के बाद फसल के नुकसान की पुष्टि होने के बाद यह दावा राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने किसान आवेदन का पेज खुल जाएगा।
  • जिस पर आपको गेस्ट फार्मर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा। जैसा-
    किसान विवरण,
    आवासीय विवरण,
    किसान पहचान पत्र
    खाता विवरण
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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