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Bihar Divyang Vivah Protsahan बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म

बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग लड़के और लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 40% विकलांग लड़के और लड़कियों को बिहार सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। आज के इस लेख में हम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, और इसके लाभ और पात्रता क्या हैं, इत्यादि।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य 

बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिको को शादी के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से राज्य के विकलांग लड़के-लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा. राज्य के ऐसे नि:शक्त बालक एवं बालिकाएं जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य के विकलांग लड़के और लड़कियों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त, रुपये की वित्तीय सहायता। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले लाभ की राशि लाभार्थी नागरिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जायेगी।

विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार 2023 के लाभ और विशेषताएं 

  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़के और लड़कियों को शादी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में बिहार सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना का लाभ मिलने से राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक बिना किसी आर्थिक तंगी के विवाह कर सकेंगे।
  • बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत मिलने वाले लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए विकलांग दंपत्ति द्वारा 2 वर्ष के अंदर विभाग को आवेदन किया जा सकता है |
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में विकलांग नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana आवश्यक दस्तावेज 

  • पति-पत्नी का आधार कार्ड
  • सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
  • शादी का निमंत्रण कार्ड
  • शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आयु या जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होना अनिवार्य है।
  • सभी इच्छुक नागरिकों की विकलांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
  • इसके अलावा आवेदन करने वाले विकलांग नागरिक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • इसके तहत अगर पति और पत्नी दोनों विकलांग हैं तो इस स्थिति में दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है।
  • यदि आवेदक को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ही उसे इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • दूसरी और तीसरी शादी के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार लाभ नहीं देगी।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करे? 

राज्य के सभी नागरिक जो बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

  • सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय में जाना होगा उसके बाद वहां के अधिकारी से संपर्क करना होगा।
  • आपको आधिकारिक से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • फिर आपको इस आवेदन पत्र को अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा सेल कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा।
  • आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद, बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि आवेदकों के खाते में भेजी जाएगी।
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

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