केंद्र सरकार ने देश के हितग्राहियों के लिए एक नई योजना शुरू की है। जिसका नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत देश के बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों, विकलांग नागरिकों और विद्वान महिलाओं को अपना जीवन ठीक से जीने के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारी बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना के क्या लाभ हैं, इसके आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, इंदिरा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना की पात्रता क्या है, और आवेदन प्रक्रिया क्या है, आदि। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यह लेख पढ़ें। ध्यान से अंत तक पढ़े।
Indira Gandhi Pension Yojana के उद्देश्य
देश के विकलांग, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग जिनके पास वृद्धावस्था में आय का कोई स्रोत नहीं होता है और उन्हें अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। उन वृद्धजनों को इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, ताकि वे आय का साधन बन सकें और वे अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. इंदिरा गांधी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे वह अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके।
Indira Gandhi Pension Yojana 2023
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वृद्धावस्था विधवा महिलाओं और विकलांग नागरिकों का खर्चा कोई नहीं उठाना चाहता, सभी उन्हें बोझ समझते हैं। ऐसी स्थिति में वह बहुत कमजोर हो जाता है। और वह बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंदिरा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों के बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत और भी योजनाएं जोड़ी गई हैं जो कि विकलांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना हैं वगैरह।
Indira Gandhi Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- ऐड्रेस प्रूफ
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इंदिरा गाँधी पेंशन योजना के लाभ
- इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा महिलाओं और विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि उन नागरिकों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका दिया जाएगा।
- इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक मदद के रूप में राशि दी जाएगी।
- इसके तहत वह अपना जीवन सही ढंग से जी सकेंगे।
- इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- इस योजना के अंतर्गत देश के बुजुर्ग आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए पात्रता
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा महिलाओं की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक 80% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
Indira Gandhi Pension Yojana के तहत योजनाओं के प्रकार
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
9 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी इस योजना के तहत देश के बीपीएल परिवारों के बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें पेंशन के रूप में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जायेगी. तथा जिन वृद्धजनों की आयु 80 या उससे अधिक है उन्हें हर माह 800 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जायेगी।
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना
देश की विधवा महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वे आर्थिक रूप से कमजोर न रहें। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 300 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
हमारे देश के विकलांग नागरिकों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के विकलांग जिनकी उम्र 80 या उससे अधिक है और वे बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। ताकि वह अपना जीवन ठीक से जी सके।
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Indira Gandhi Pension Scheme ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
देश का कोई भी नागरिक जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहता है उन्हें अपने नजदीकी पंचायत एवं जिला स्तरीय कार्यालय में जाकर वहां संपर्क करना होगा, उन्हें एक कर्मचारी से आवेदन पत्र मांगना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद उन्हें उसमें दी गई सभी सूचनाओं को सही-सही भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर जमा करना होगा। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत से संबंधित यूएलबी जनपद पंचायतों को आवेदन की घोषणा करेगा। संबंधित नागरिक निकायों, जनपद पंचायतों को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
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