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UP Shadi Anudan Yojana उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना, बेटी की शादी के लिए सरकार देगी 51 हजार रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार लड़कियों की शादी के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है यूपी शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 51000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवारों की लड़कियों को जोड़ा जाएगा। इस लेख में उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से संबंधित हर प्रकार की आवश्यक जानकारी के बारे में बताया गया है, अधिक जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

यूपी विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देना है। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं, जो अपने परिवार की बेटियों की शादी नहीं करा पाते हैं। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण माता-पिता अपनी बेटियों के लिए कर्ज लेते हैं, जिसे भविष्य में चुकाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही कई समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 की शुरुआत की गई है। इस सराहनीय योजना के लागू होने से बहुत सी लड़कियों को आर्थिक सहायता मिलने से समाज में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा.

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान स्कीम अप्लाई ऑनलाइन 

यूपी के जो भी नागरिक शादी के लिए सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, उनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी सीमा के माध्यम से होनी चाहिए, जैसे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की वार्षिक आय आय रु. 46080 होनी चाहिए। जो भी नागरिक इस विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत पंजीकरण कराना चाहता है, वह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। राज्य के सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, वे आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर सभी पात्रता मानदंड और आवेदन भर सकते हैं। कृपया प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़ें। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ केवल उन नागरिकों को दिया जा सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।

Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana 2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत सरकार विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी शादी अनुदान योजना 2023 के माध्यम से विवाह करने वाली लड़कियों को 51000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा शादी की जाने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत परिवार की दो ही लड़कियां आवेदन करने की पात्र होंगी। सरकार की इस योजना की मदद से राज्य के किसी भी परिवार को शादी करने के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रशंसनीय उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 के सफल क्रियान्वयन से अनेक नागरिक लाभान्वित होंगे, साथ ही उनके आर्थिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा।

विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पंजीकरण

राज्य सरकार ने बेटियों की शादी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए यूपी विवाह अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी नागरिक 5 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए पात्र आवेदक को संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, फिंगेश्वर, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग जाना होगा।

राज्य के सभी नागरिक जो इस योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जाना होगा। इस योजना के तहत साधारण विवाह को ही बढ़ावा दिया जाता है, जिसके माध्यम से कोई अनावश्यक व्यय नहीं होता है। एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन करने पर कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ विवाहित जोड़े को दिया जा सकेगा।

UP Shadi Anudan Yojana 2023

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए दिया जाने वाला पैसा सीधे नागरिकों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। और नागरिक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही होना चाहिए। नागरिक का बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा दिया गया पैसा नागरिक द्वारा तभी निकाला जा सकता है जब उसकी लड़की की शादी हो जाती है। इस योजना के तहत आवेदन विवाह के 90 दिन पूर्व या विवाह के 90 दिन बाद तक ही मान्य है। यूपी विवाह अनुदान योजना 2023 के तहत बेटियों को अनुदान के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान स्कीम  2021 के लाभ

  • विवाह अनुदान योजना 2023 का लाभ गरीब परिवारों की लड़कियों को दिया जायेगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के लागू होने से समाज में नागरिकों की बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2023 के तहत अगर आप अपनी लड़कियों की शादी के लिए सरकार से धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

पात्रता

  • जो आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर
  • सामान्य एवं अन्य वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के परिवार की आय 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।
  • विवाह अनुदान योजना 2023 के द्वारा विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा पुत्र की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको New Application के सेक्शन में “सामान्य, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति, आवेदन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • – इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है जो इस प्रकार है।
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • आवेदक के पिता या पति का नाम
  • आवेदक का लिंग
  • पुत्री के पिता का नाम
  • यदि आवेदक विकलांग सीख रहा है
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • शादी का विवरण
  • वार्षिक आय का विवरण
  • बैंक का विवरण
  • बेटी की शादी की तारीख
  • ज़िला
  • क्षेत्र
  • तहसील
  • आवेदक का फोटो
  • बेटी की तस्वीर
  • आवेदक का नाम
  • बेटी का नाम
  • वर्ग जाति
  • जाति प्रमाण पत्र संख्या
  • अब आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप आवेदन पत्र भर सकेंगे।

संपर्क सूत्र

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199

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