सरकार की तरफ से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ताकि उन्हें खेती में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसी बहुत सी योजनाएँ राजस्थान सरकार द्वारा भी संचालित की जाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इस योजना के तहत किसानों को खेती की गतिविधियों के दौरान कोई दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अगर किसानों को कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें सरकार द्वारा ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे वह अपना इलाज करा सके। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान स्वावलंबी बनेंगे और दुर्घटना के कारण हुए आर्थिक संकट से लड़ने में भी मदद मिलेगी।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की घोषणा करते हुए की है। इस योजना के तहत, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है यदि वे कृषि गतिविधियों के दौरान मर जाते हैं या किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करते हैं। यह वित्तीय सहायता ₹5000 से ₹200000 की सीमा में होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान किसान साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए 24 फरवरी 2021 को इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है।
- इस योजना के माध्यम से किसान अपनी गतिविधियों के दौरान मर जाते हैं या किसी भी प्रकार की विकलांगता का सामना करते हैं, ताकि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
- यह वित्तीय सहायता ₹5000 से ₹200000 तक है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो स्किम्ड किसान उत्तराधिकारी होंगे और यदि किसान कम हो जाते हैं, तो स्किम्ड किसान स्वयं होंगे।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- यह आवेदन पत्र किसानों की दुर्घटना के 6 महीने के भीतर जमा किया जाता है।
- यदि किसान दुर्घटना के 6 माह बाद आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- किसान इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से अपना इलाज करा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों के हताहत होने से उत्पन्न आर्थिक संकट से लड़ने में भी मदद मिलेगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसानों की मृत्यु या विकलांग होने के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आत्महत्या या प्राकृतिक मृत्यु योजना के अंतर्गत नहीं आती है।
- इस योजना के तहत आप ऑनलाइन और दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- जल्द ही इस सरकारी योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ निर्धारित किया गया है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 कालानुक्रमिक क्रम में लाभार्थी
- जीवनसाथी: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या लाभार्थी विकलांग हो गया है, तो लाभ की राशि लाभार्थी के जीवनसाथी को दी जाएगी।
- बच्चे: लाभार्थी के पति या पत्नी के अनुपस्थित रहने पर लाभ राशि लाभार्थी के बच्चों को प्रदान की जाएगी।
- माता-पिता: लाभ की राशि लाभार्थी के माता-पिता को दी जाएगी यदि लाभार्थी का बच्चा और पति या पत्नी अनुपस्थित हैं।
- पोता और पोती: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं हैं, तो उस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के पोते और पोती को दी जाएगी।
- बहन: यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रह रही है तो ऐसी स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के अन्य कोई रिश्तेदार न होने की स्थिति में बहन को दी जाएगी।
- वारिस: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, पुत्र या बेटी और बहन नहीं है, तो इस मामले में यदि लाभार्थी के वारिस अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी है, तो लाभ की राशि उसे दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जरूरत
अब राजस्थान किसान सहयोग योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कृषि स्थिति के दौरान दुर्घटना होने पर प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई का सामना करने में मदद कर सकती है। किसान भी इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता से अपना इलाज कराएं। किसान की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विचार। ताकि वह अपना पैसा खर्च कर सके। इस योजना के माध्यम से किसान और किसान परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
रोजगार कृषक भागीदार योजना 2023 के माध्यम से कृषि क्षेत्र का भी विकास किया जायेगा। यदि इस योजना के तहत पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को लाभ राशि प्रदान की जायेगी और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो लाभ की राशि किसान को प्रदान की जायेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपनी जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से राजस्थान आवेदन करने वाली भागीदारी योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब आप यह आवेदन कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- लाभ के मान्य करदाताओं को लाभ की राशि में जोड़ा जाएगा।

Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.