सभी वैवाहिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपने विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। देश के नागरिकों को विवाह होने पर धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, विवाह एक धार्मिक रिश्ता है, फिर भी कानूनी रूप से प्राप्त करना आवश्यक है . इस विवाह की मान्यता इस दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में विवाहोत्तर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस पंजीकरण के माध्यम से बैंक में संयुक्त खाता खुलवाना, संयुक्त संपत्ति लेना जैसे सभी कार्य हो सकते हैं। आसानी से किया। हैं। आज के इस लेख में हम आपको यूपी विवाह पंजीकरण से संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
यूपी विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
Uttar Pradesh Marriage Registration
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियमों को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के रूप में संशोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी श्रेणियों के नागरिकों के लिए विवाह का पंजीकरण आवश्यक है। वैसे तो विवाह के बाद विवाहित जोड़े को सामाजिक और धार्मिक मान्यता मिल जाती है, लेकिन इसके विपरीत विवाहित जोड़े को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए यूपी विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, राज्य के विवाहित नागरिक स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- पति पत्नी का आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- शादी की एक जॉइंट फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि
- आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र
UP Marriage Registration के लाभ व विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के आधार पर, एक विवाहित जोड़े को विवाह बंधन में बंधने के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
- राज्य के सभी नागरिक संपत्ति में संयुक्त बैंक खाता और पासपोर्ट और संयुक्त रजिस्ट्री बनाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य के सभी नागरिक अन्य दस्तावेज बनाने के लिए कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं।
- इसके अलावा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने पर नागरिक पति-पत्नी होने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- साथ ही, विवाह प्रमाण पत्र की मदद से नागरिक विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए दोनों पक्षों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसके विपरीत यदि एक पक्ष विदेशी है तो इस स्थिति में पासपोर्ट होना आवश्यक है।
- इसके तहत आवेदन करते समय अपना आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी वाइल्ड होराइजन में भरना होगा।
- इस रजिस्ट्रेशन से जुड़े कपल के अकाउंट की तारीख और जगह डालना भी अनिवार्य है।
- जिस दस्तावेज का प्रमाण पत्र अपलोड करना है वह दर्ज किया जाना चाहिए। मोबाइल से आए ओटीपी के आधार पर विवाहित जोड़े का आधार दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
- एप्लीकेशन फॉर्म सेव करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, इसे आपके भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हा और दुल्हन के अलावा आपको अपनी पहचान, निवास, आयु प्रमाण और दो गवाहों के शपथ पत्र की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
- इसके अलावा फॉर्म पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
- आपको भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेना होगा और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद इसे सुरक्षित रखना होगा।
- ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद दस्तावेज का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा, साथ ही शपथ पत्र को नोटराइज कर अपलोड करना होगा।
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UP विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन से अप्लाई अंडर मैरिज रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज पर आपको फिलिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर आवेदन पत्र के साथ मांगे गए फोटो और दस्तावेज अपलोड करने होंगे, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना है।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद आपकी यूपी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस प्रक्रिया का पालन करके आप यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.