Sarkari job

UP Nishulk Boring Yojana यूपी फ्री बोरिंग योजना पंजीकरण, पात्रता, उद्देश्य व लाभ

किसानों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है यूपी फ्री बोरिंग योजना। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को लाभ और सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने खेतों में बोरिंग की व्यवस्था करके अपने खेतों की सिंचाई ठीक से कर सकें। इसकी मदद से सभी किसान अपनी फसल की उचित देखभाल कर सकेंगे और उनकी उपज भी बढ़ेगी। इस लेख में यूपी मुफ्त बोरिंग योजना 2023 के बारे में हर प्रकार की आवश्यक जानकारी को विस्तार से बताया गया है, इच्छुक किसान जो इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इस लेख को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें।

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी फ्री बोरिंग योजना 2023 के अंतर्गत किसान नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा प्रदान करना है। ताकि राज्य के किसान सिंचाई में मदद ले सकें। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क बोरिंग योजना 2023 के तहत खेत की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोको उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में भी काम करेगी और किसानों को नि:शुल्क बोरिंग की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाला कोई भी इच्छुक किसान जो यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत आवेदन करना चाहता है उसे इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

UP Nishulk Boring Yojana 2023

राज्य सरकार ने राज्य के छोटे किसानों की मदद करने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए यूपी मुफ्त बोरिंग योजना शुरू की है। नि:शुल्क बोरिंग योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को उनके खेतों में पंपसेट लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उ0प्र0 नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के ऐसे कृषक जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के हों, को लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में आवेदन करने से पहले किसानों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान

कृषक की श्रेणी अनुमन्य अनुदानअनुमन्य अनुदान
बोरिंग निर्माण हेतुपंपसेट स्थापना हेतु
समान्य श्रेणी के लघु कृषकअधिकतम 3000 रुपए प्रति बोरिंग परयूनिट कास्ट 11300 रुपए का 25% अधिकतम 2800 प्रति पंप सेट
समान्य श्रेणी के सीमांत कृषकअधिकतम 4000 रुपए प्रति बोरिंग परयूनिट कास्ट 11300 रुपए का 33% अधिकतम 3750 रुपए प्रति पंप सेट
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषकअधिकतम 6000 रुपए प्रति बोरिंग परयूनिट कास्ट 11300 रुपए का 50% अधिकतम 5650 रुपए प्रति पंप सेट

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की प्राथमिकता एवं प्रतिबंध

  • बोरिंग के समय इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस स्थान पर बोरिंग हो रही है वह खेती है या नहीं।
  • बोरिंग के बजाय खेती करना जरूरी है। क्रिटिकल और अतिदोहित विकासखंडों में काम नहीं कराया जाएगा।
  • बोरिंग के संबंध में इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि प्रस्तावित पम्पसेट से लगभग 3 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती है।
  • विकास खंड जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आता है। उनका चयन नाबार्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के माध्यम से ही किया जाएगा।
  • किसी जिले विशेष के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित दूरी पम्प सेटों के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
  • नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना तथा समग्र ग्राम विकास योजना में बोरिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
  • उपलब्ध धनराशि से समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के ग्रामों को पहले भरा जायेगा।

Nishulk Boring Yojana Uttar Pradesh के तहत लाभ

  • निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिया जायेगा।
  • निशुलक बोरिंग योजना 2023 के तहत छोटे किसानों को 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बोरिंग सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1985 में यूपी निशुल्क बोरिंग योजना शुरू की है।
  • यूपी निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के तहत सीमांत किसानों को 7 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों को तभी लाभ मिलेगा जब उन सभी के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर हो।
  • निशुलक बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को राज्य सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान देगी।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 0.2 हेक्टेयर से कम खेती करने वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उन सभी को किसान के माध्यम से समूह बनाकर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र

पात्रता मानदंड

  • बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत यूपी राज्य के लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी किसान आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के तहत सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन के पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2023 के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ऐसे कृषक जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि भूमि है, आवेदन के पात्र होंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क बोरिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि जोत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
  • ऐसे उम्मीदवार जो किसी अन्य योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे आवेदन करने के पात्र होंगे।

UP Nishulk Boring Yojana Registration

Click Here

UP Nishulk Boring Login

Click Here

Join Telegram

Click Here

UP Nishulk Boring Yojana Portal

Click Here

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
  • उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट लेना होगा और आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि दर्ज करना होगा।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आपको इस आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र को निकटतम लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा, अब आपका आवेदन यूपी निशुलक बोरिंग योजना 2023 के तहत किया जाएगा।

Information

  • कार्यालय का पता – मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
  • फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
  • फैक्स : 2286932
  • ईमेल : milu-up@nic.in

Leave a Comment

Join Telegram