श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख को पढ़कर आप मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस लेख को पढ़कर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा इस योजना की पात्रता से संबंधित जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹500000 की होगी। इस योजना के तहत मजदूर के उत्तराधिकारी को ₹500000 प्रदान किए जाएंगे। जिससे मजदूर का परिवार आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना श्रमिकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर सिद्ध होगी। अब मजदूर के परिवार को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना से श्रमिकों के परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2023
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के किसी मजदूर की यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड श्रमिक के नामिती या कानूनी वारिस को ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यह योजना मजदूरों के परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से मजदूर के परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार किया जा सकता है।
पंजीकृत श्रमिकों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नामिती/कानूनी वारिस होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- कामगार का नियमित registration
- दुर्घटना के संबंध में F.I.R. की प्रति
- Postmortem Report
- Death Certificate
- संबंधित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशंसा report
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है।
- इस योजना के माध्यम से यदि पंजीकृत कर्मचारी की कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बोर्ड द्वारा कर्मचारी के नामिती या
- कानूनी वारिस को ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से श्रमिकों के परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- इसके अलावा इस योजना से मजदूर के परिवार का जीवन स्तर भी सुधारा जा सकता है।
- पंजीकृत श्रमिकों को ही मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नामिती/कानूनी वारिस होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा
- इस पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और राज्य दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.