UP EV Subsidy Yojana यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना पोर्टल पर करना होगा आवेदन
यूपी सरकार ईवी सब्सिडी योजना:
13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी होगी. क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक को वेबपोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा. पात्र आवेदक वे होंगे, जिन्होंने नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रय एवं पंजीयन कराया हो. निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं करने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी
प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक वाहन वर्ग में क्रय सब्सिडी का वितरण नीति में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा. इसके अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. पहले दो लाख 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसी तरह, पहले खरीदे गए 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 01 लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. वहीं प्रदेश में खरीदी गई शुरुआती 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. ई गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा. पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी.
UP EV Subsidy किन व्यक्तियों को मिलेगा
“जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके ईवी सब्सिडी का दावा करने के पात्र होंगे। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चार-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद सब्सिडी राशि ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, ”एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां कहा।
यह पहल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 का हिस्सा है, जिसमें खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है। पोर्टल का विकास और रखरखाव यूपीडेस्को (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को सौंपा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी लेने के लिए पहले आपको https://upevsubsidy.in इन पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा
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आवेदन के सत्यापन के बाद खाते में मिलेगी सब्सिडी
क्रय सब्सिडी पाने के लिए पात्र आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा. आवेदन मात्र से ही आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा. परिवहन विभाग द्वारा आवेदक का सत्यापन करते हुए आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही आवेदक के संबंधित बैंक खाते में क्रय सब्सिडी वितरित की जाएगी. प्रथम चरण में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के विवरणों का सत्यापन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को अपनी फोटो व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे, ताकि फोटो व हस्ताक्षर का सत्यापन वाहन डेटाबेस में वाहन पंजीयन के समय अपलोड किए गए फॉर्म 20 में चस्पा फोटो व हस्ताक्षर से संबंधित आरटीओ द्वारा किया जा सके.
यह योजना 14 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी है और 13 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगी। खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, पात्र आवेदकों को वेब पोर्टल upevsubsidy.in के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। जिन लोगों ने नीति की अधिसूचना की तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे और पंजीकृत किए हैं, वे सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.