Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : भारत सरकार दे रही है सभी गरीब परिवारों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता जाने कैसे करे आवेदन
नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में हम मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को 6,000 रुपये प्रदान करेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
इस कार्यक्रम के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर गरीब परिवार को जीवित रहने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले। राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MPSY) की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से, हरियाणा सरकार गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। परिवार समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana क्या है ?
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।
योजना का नाम | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
उद्देश्य | राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 6000 रुपए सालाना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आपके परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसानों के लिए, भूमि का कुल क्षेत्रफल 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) होना चाहिए।
- सभी जाति और धर्म के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- डोमिसाइल प्रमाण पत्र (स्थायी निवासी प्रमाण पत्र)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए आवेदन ऐसे करे ।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- अपने निकटतम अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- नाम, संरक्षक, आयु, पता आदि जैसे विवरणों के साथ फ़ॉर्म को सही ढंग से भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को फ़ॉर्म में संलग्न करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म जमा करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- एक बार जब आप फ़ॉर्म जमा कर देते हैं, तो आपकी जानकारी सत्यापित की जाएगी।
- सत्यापन के बाद, आप कार्यक्रम के लाभों का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं।
इसे भी देखे : बिहार सरकार दे रही है सभी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा, जाने कैसे करे आवेदन

Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.