E-Shram Mandhan Yojana 2024 : सरकार मजदूरों को 60 साल होने के बाद देगी ₹3000 प्रति माह, यहाँ से करे आवेदन
पीएम श्रम योगी मर्दन योजना 2024: सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के वर्षों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मर्दन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत, सरकार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कर्मचारियों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। जो कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे 55 रुपये प्रति माह के छोटे से निवेश के साथ रिटायरमेंट के वर्षों में इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यह लेख देखें। इसलिए, इसे ध्यान से पढ़ें।
E-Shram Mandhan Yojana 2024 क्या है ?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सीधी सहायता प्रदान करना है जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अब किसी भी काम से जीविकोपार्जन करने में सक्षम नहीं हैं। सरकार ने यह योजना शुरू की है जिसके तहत हर श्रमिक को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत श्रमिकों को हर महीने 55 रुपये निवेश करने होंगे। सरकार अब श्रमिकों को हर महीने निवेश की गई राशि का दोगुना भुगतान करेगी और उम्मीद है कि वे इस पर ब्याज अर्जित करेंगे, जिसे वे बुढ़ापे में पेंशन के रूप में ले सकते हैं।
किस किस व्यक्तियों को मिलेगा इसका लाभ
इस योजना के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों जैसे घर से काम करने वाले कामगार, दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर, प्लंबर, ई-रिक्शा चालक और छोटे पैमाने पर काम करने वाले सभी तरह के कामगारों को लाभ मिलेगा। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए
इस योजना का लाभ केवल 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले और बचत खाते या जनधन खाते से आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए कर्मचारी ही उठा सकते हैं। कर्मचारी की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें पहले किसी भी तरह की केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
E-Shram Mandhan Yojana 2024 के लिए क्या शर्ते है ?
- अगर कोई कर्मचारी 10 साल के अंदर योजना छोड़ना चाहता है, तो सरकार बचत खाते में जमा पैसे ब्याज सहित वापस कर देगी।
- अगर कोई कर्मचारी पेंशनभोगी 10 साल बाद लेकिन 40 साल की उम्र से पहले योजना छोड़ता है, तो सरकार कर्मचारी पेंशनभोगी द्वारा किए गए स्टॉक अंशदान और पेंशन योजना में वास्तव में अर्जित ब्याज के रूप में पैसे वापस करेगी।
- अगर योजना में शामिल होने के बाद किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी योजना जारी रख सकता है और उसे सामान्य प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- अगर किसी सदस्य की मृत्यु 60 साल की उम्र के बाद किसी कारण से होती है, तो उसके लाभार्थी को पेंशन का 50% मिलता है।
E-Shram Mandhan Yojana 2024 के लिए कैसे कर सकते है आवेदन
- अगर कोई श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे (CSC) सेवा केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड और बैंक खाता और जनधन खाते का विवरण देना होगा।
- उन्हें सबूत के तौर पर जमा पासबुक, चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट देना होगा। खाता खोलते समय अधिकृत प्रतिनिधि का नाम भी देना होगा।
- आवेदन पूरा होते ही आपको मासिक अंशदान राशि यानी हर महीने आप कितनी राशि निवेश कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
- इसके बाद आपको अपना श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
- अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर 1800 267 6888 पर कॉल कर सकते हैं या इस आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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