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हरियाणा में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा हुई 25 लाख, अधिसूचना जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा की नायब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख कर दिया गया है। यहां बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया था। कैबिनेट के फैसले के तहत सोमवार को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह फैसला पहली जनवरी, 2025 से लागू माना जाएगा।
हरियाणा में विभिन्न विभागों में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी हैं। हरियाणा में पहले मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी। इसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इसी साल से हरियाणा सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।

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