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पटियाला निगम के सात वार्डाें के पार्षदों का चुनाव हाईकोर्ट ने किया बहाल

संगरूर: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला के सात वार्डों के निगम चुनाव पर लगी रोक का फैसला रद कर दिया है। वार्ड नंबर एक, 32, 33, 36, 41, 48 और 50 के चुनाव पर रोक लगाई गई थी। इन वार्डों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस फैसले पर आपत्ति है तो वह अपनी याचिका दायर कर सकता है। चुनाव बहाल होने के बाद इन वार्डाें के पार्षदों में खुशी का माहौल है।
नगर निगम चुनाव को लेकर 12 दिसंबर को नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी। इस दौरान भाजपा के कुछ उम्मीदवारों के नामांकन अज्ञात व्यक्तियों ने फाड़ दिए थे। भाजपा उम्मीदवारों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा था कि इन वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इसके बाद चुनाव पर रोक लगाने व चुनाव कमीशन को इन वार्डों में चुनाव दोबारा कराने के निर्देश जारी किए गए थे। जिन सात वार्डों के चुनाव पर रोक लगी, वहां से जीते उम्मीदवारों ने गत बृहस्पतिवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करके अपना पक्ष रखा। इस पर कोर्ट ने पार्षदों के हक में फैसला सुनाया है। उधर, भाजपा के स्थानीय नेता ने कहा कि पार्षदों द्वारा डाली गई याचिका में हमें शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सहित अन्य की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई है। इस दौरान हम अपना पक्ष रखेंगे। अगर फैसला सही न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बता दें कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। पहली बार आम आदमी पार्टी की हाउस बनी। भाजपा का प्रदर्शन इस चुनाव बेहतर नहीं रहा।

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