आज के समय में सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए EWS (Economically Weaker Section) Certificate बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आते हैं और सरकारी सेवाओं या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह प्रमाणपत्र आपके लिए आवश्यक है। इस लेख में हम आपको EWS Certificate क्या होता है, इसके फायदे, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
EWS Certificate क्या है?
EWS Certificate भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सदस्य है। यह प्रमाणपत्र उन सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को मिलता है जो वित्तीय रूप से पिछड़े हैं और आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं।
इस प्रमाणपत्र का उपयोग सरकारी नौकरियों (Government Jobs), शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण पाने के लिए किया जाता है।
EWS Certificate से मिलने वाले लाभ
✅ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
✅ शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा
✅ सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति में प्राथमिकता
✅ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर
✅ कम फीस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर
EWS Certificate के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
EWS प्रमाणपत्र केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
पात्रता मानदंड | आवश्यक शर्तें |
---|---|
आय सीमा | वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। |
भूमि स्वामित्व | 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। |
आवासीय संपत्ति | नगर पालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम का फ्लैट होना चाहिए। |
अन्य शर्तें | सरकारी योजनाओं के अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) में शामिल नहीं होना चाहिए। |
EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
EWS प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
📌 आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान प्रमाण के रूप में।
📌 पैन कार्ड (PAN Card) – वित्तीय प्रमाण के रूप में।
📌 राशन कार्ड (Ration Card) – पारिवारिक पहचान के लिए।
📌 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) – आय की पुष्टि के लिए।
📌 जमीन और संपत्ति के दस्तावेज – भूमि स्वामित्व सत्यापन के लिए।
📌 निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) – स्थायी पते की पुष्टि के लिए।
📌 स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form) – स्वयं की जानकारी के लिए।
EWS Certificate के लिए आवेदन प्रक्रिया
EWS प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होती है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2️⃣ रजिस्ट्रेशन करें – अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।
3️⃣ फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारी जैसे आय, पता, भूमि विवरण दर्ज करें।
4️⃣ दस्तावेज अपलोड करें – सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
5️⃣ शुल्क जमा करें – कुछ राज्यों में आवेदन शुल्क (₹10-₹50) लिया जा सकता है।
6️⃣ आवेदन सबमिट करें – सभी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म जमा करें।
7️⃣ सत्यापन प्रक्रिया – स्थानीय तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट आवेदन की जांच करेंगे।
8️⃣ प्रमाणपत्र डाउनलोड करें – स्वीकृति मिलने के बाद प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ तहसील या नगर निगम कार्यालय जाएं।
2️⃣ आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सही जानकारी भरें।
3️⃣ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
4️⃣ आवेदन शुल्क जमा करें।
5️⃣ फॉर्म तहसीलदार/SDM के पास जमा करें।
6️⃣ जांच पूरी होने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
EWS Certificate की वैधता (Validity)
🔹 EWS प्रमाणपत्र की वैधता 1 वर्ष होती है।
🔹 हर साल नवीनकरण (Renewal) करवाना आवश्यक होता है।
🔹 नवीनकरण प्रक्रिया भी पहली बार आवेदन करने जैसी होती है।
EWS Certificate से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
1. EWS Certificate क्या होता है?
👉 EWS प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ देता है।
2. EWS Certificate कौन बनवा सकता है?
👉 वही व्यक्ति EWS प्रमाणपत्र बनवा सकता है, जिसकी पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो और जो SC/ST/OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता हो।
3. EWS Certificate कितने दिनों में बनता है?
👉 सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवसों में प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।
4. क्या EWS Certificate ऑनलाइन बन सकता है?
👉 हां, कई राज्यों में EWS प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
5. EWS Certificate की वैधता कितनी होती है?
👉 यह प्रमाणपत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है और हर साल इसे नवीनीकृत करवाना आवश्यक होता है।
6. EWS प्रमाणपत्र कहां से बनवाया जाता है?
👉 यह तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय या नगर निगम कार्यालय से बनवाया जा सकता है।
7. क्या EWS Certificate के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
👉 कुछ राज्यों में ₹10-₹50 शुल्क लिया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर यह मुफ्त में बनता है।
निष्कर्ष
EWS Certificate एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ देता है। अगर आप योग्य हैं, तो इसे जल्द से जल्द बनवाएं और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।
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Kaish has a BCA degree in Mass Media and over 4 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.