चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट या जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार केवल ईआरओ के पास है जो जांच के बाद ही फैसला लेता है। आयोग ने कर्नाटक में हुई गड़बड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी।
आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से किसी के नाम को हटाने व जोड़ने का अधिकार सिर्फ मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) जो उपजिलाधिकारी स्तर का अधिकारी होता है उसके पास ही होता है। वह भी किसी का नाम हटाने के लिए मिलने वाले आवेदन की पहले जांच करता है। उसके बाद उसे नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए समय देता है। जिसके बाद ही वह कोई फैसला लेता है। ऐसे में राहुल गांधी का वोट डिलीट करने का आरोप गलत और आधारहीन है।