चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मतदाता सूची से ऑनलाइन नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार केवल उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी के पास है। आयोग ने बताया कि राहुल गांधी ने जो जानकारी मांगी थी वह पहले ही पुलिस को दी जा चुकी है। आयोग ने स्वयं इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
छह सितंबर 2023 को ही आयोग अलांद के मतदाता सूची से ऑनलाइन नाम डिलीट करने के लिए आवेदन करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, रिफरेंस नंबर, इपिक नंबर, लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, आवेदक का स्थान, तारीख, समय व यूजर आइडी बनाने की तिथि सबकुछ सौंप दिया था। यही वे जानकारी हैं जिसकी मांग राहुल ने गुरुुवार को अपने प्रेस कांफ्रेंस में की थी।