सरकार ने GST दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को 22 सितंबर से ही देने का आदेश दिया है चाहे वस्तुएँ खाने-पीने की हों या दवाइयाँ। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। खुदरा दुकानदारों को पुराने स्टॉक को निकालने की मोहलत दी गई है लेकिन बिक्री घटे हुए दामों पर ही करनी होगी।
लेकिन अप्रत्यक्ष कर विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों को हर हाल में 22 सितंबर से ही देना होगा। चाहे वह खाने-पीने से जुड़ी वस्तुएं हों या फिर दवा व उनसे जुड़े उपकरण। जिन वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती की गई है, उनकी बिक्री सोमवार से ही कम कीमत पर करनी होगी।